
PF Withdrawal New Rules: पैसे की जरूरत किसी भी समय पड़ सकती है हालांकि कई बार इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ने पर पीएफ अकाउंट में पैसा होने के बावजूद भी पैसा नहीं निकाल पाते हैं हालांकि अगर निकालने का प्रोसेस है तो उसके लिए ठोस वजह बतानी पड़ती है लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए प्रस्ताव के मुताबिक , साल में 6 बार तक PF निकालने की छूट मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, इसके लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इसमें एक शर्त भी है। चलिए जानें पूरी रिपोर्ट।
पीएफ निकालने के नए नियम और पुराने नियमों में अंतर
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब साल में 6 बार तक पीएफ निकालने की छूट मिल सकती है, जिसमें कारण बताना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, पीएफ बैलेंस का 50% से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है।
पीएफ पैसा निकालने के पुराने नियम
पीएफ निकालने के लिए पहले कुछ अनिवार्य नियम थे , जो इस तरह से है ,
- शादी के लिए: पीएफ बैलेंस का 50% निकाल सकते थे, लेकिन कम से कम 7 साल की मेंबरशिप जरूरी थी।पढ़ाई के लिए: पीएफ का 50% निकालने की छूट थी, लेकिन अकाउंट में 7 साल पूरे होने चाहिए थे।
- घर खरीदना/बनाना के समय: पीएफ बैलेंस और EPS से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी थी।
- मेडिकल इमरजेंसी: जरूरत के अनुसार पैसा निकाल सकते थे, इसमें कोई लिमिट नहीं थी।
- बेरोजगारी: पीएफ का 75% निकालने की छूट थी, लेकिन कम से कम एक महीने से बेरोजगार होना जरूरी था।
ईपीएफओ के नए नियमों के फायदे
नए नियमों से कर्मचारियों को इमरजेंसी में तुरंत राहत मिलेगी, कैश फ्लो मैनेज करना आसान होगा और अपने पैसों पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा।