CBSE New Rules: सीबीएसई का नया नियम जारी , एक भी हुआ मिस तो नहीं दे पाएंगे 10वीं 12वीं बोर्ड का परीक्षा

CBSE New Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( Central Board of Secondary Education) की तरफ से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को बड़ी अपडेट जारी की गई है , बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई ने योग्यता शर्तें बनाई है , सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बोर्ड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए नियम और शर्तें निर्धारित किए हैं , कुल 7 पॉइंट्स दिए गए हैं बताया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th बोर्ड परीक्षा एग्जाम में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब हुए इन नियम और शर्ट को पूरा करेंगे। सीबीएसई ने यह पब्लिक नोटिफिकेशन 15 सितंबर 2025 को जारी की है आईए जानते हैं क्या है नोटिस की पूरी जानकारी।

CBSE का नया नियम जारी , एक भी हुआ मिस तो नहीं दे पाएंगे 10वीं 12वीं बोर्ड का परीक्षा

  • कक्षा X और XII की दो वर्षीय परीक्षा योजना के अनुसार, सभी छात्रों को क्रमशः कक्षा IX और XI में दो साल तक पढ़ाई करनी चाहिए। यदि कोई छात्र इन कक्षाओं में दो साल तक पढ़ाई नहीं करता है, तो वह परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होगा।
  • परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों की उपस्थिति न्यूनतम 75% होनी चाहिए।
  • CBSE द्वारा 2020 से शुरू की गई सभी परीक्षाओं में, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का एक अभिन्न अंग है। यदि कोई छात्र आंतरिक मूल्यांकन में शामिल नहीं होता है, तो उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसा तब भी होगा जब छात्र नियमित श्रेणी में हो।
  • CBSE कक्षा X और XII में अतिरिक्त विषय लेने का विकल्प देता है। छात्र 5 अनिवार्य विषयों के अलावा 2 अतिरिक्त विषय ले सकते हैं। ये अतिरिक्त विषय केवल 2 साल तक के लिए मान्य हैं।
  • चाहे कोई स्कूल CBSC से मान्यता प्राप्त ही क्यों न हों, अगर किसी स्कूल ने किसी विषय के लिए सीबीएसई बोर्ड अनुमति नहीं ली है, उसके पास उस विषय के लिए टीचर, लैब, अन्य सुविधाएं नहीं हैं, तो उसके स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट को मुख्य या अतिरिक्त विषय किसी भी रूप में पढ़ने की अनुमति नहीं होगी।
  • यदि किसी नियमित छात्र ने पिछले वर्षों में कोई अतिरिक्त विषय लिया है और उसे “कम्पार्टमेंट” या “आवश्यक श्रेणी” में रखा गया है, तो वह एक निजी उम्मीदवार के रूप में परीक्षा में बैठ सकता है।
  • जो छात्र उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं करते, वे बोर्ड परीक्षाओं में एक निजी उम्मीदवार के रूप में अतिरिक्त विषयों की परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं हैं।

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