अच्छी खबर! आउटसोर्स भर्ती में स्थानीय निवासियों और अतिरिक्त योग्यता को मिलेगी वरीयता , निगम का आदेश हुआ जारी

UP Outsource Employee Good News: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारी को बड़ी खुशखबरी देते हुए निगम का गठन कर दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को वरीयता देने और भर्ती प्रक्रिया के नए बदलाव को लाया जा रहा है , आउटसोर्स सेवा निगम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को समय पर वेतन देना , EPF और बीमा का लाभ सुनिश्चित करना साथ ही साथ प्राइवेट एजेंटीयों पर निगरानी रख अपना और उन पर उचित कार्यवाही करना शामिल है।

आउटसोर्स कर्मचारी चयन प्रक्रिया में मिलेगी वरीयता

आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के लिए मापदंड तय किए गए हैं अभ्यर्थियों को कुछ स्थिति पर विशेष वरीयता और अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जिसमें शामिल है।

  • निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त योग्यता: 25 अंक
  • विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता: 10 अंक
  • लिखित परीक्षा में प्राप्तांक: 50 अंक
  • स्थानीय निवासी: 15 अंक
विवरण अंक
निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त योग्यता25
विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता10
लिखित परीक्षा में प्राप्तांक50
स्थानीय निवासी15

इन अंकों के योग के आधार पर आवेदनों का चयन होगा। इसमें भी विधवा को पहली वरीयता, तलाकशुदा को दूसरी और परित्यक्ता को तीसरी वरीयता दी जाएगी।

जानिए कैसा होगा निगम और उसका कार्य ?

यूपी आउटसोर्स सेवा निगम में कई सारे कर्मचारी होंगे , निगम में महासचिव होंगे जो प्रशासनिक मुखिया होंगे निदेशक मंडल का अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया जाएगा जबकि महानिदेशक सचिव होंगे।

निगम में 12 पद होंगे और आउटसोर्स कर्मचारी की मॉनिटरिंग के लिए शासन , मंडल , जिला और स्थानीय स्तर पर कमेटी काम करेगी।

चार श्रेणियों में होंगे आउटसोर्स कर्मचारी , मिलेगा 20 से लेकर 40 वेतन

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के अनुसार यूपी के आउटसोर्स कर्मचारी को चार श्रेणियां में विभाजित किया गया है , जिसके लिए न्यूनतम वेतन 20000 से लेकर 40000 तक निर्धारित की गई है। कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में न्यूनतम मंडे प्रत्येक महीने के 1 से 5 तारीख के बीच ट्रांसफर होगा और आउटसोर्स कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए होगा।

आउटसोर्स कर्मचारी को मिलेंगे कई अन्य सारे फायदे

निगम सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, उनका ईपीएफ खाता खुले और बीमा का भी लाभ मिले।

इसके अलावा, चयनित अभ्यर्थियों को निगम एक विशिष्ट कोड जारी करेगा और चयन में आरक्षण नियमों का पालन होगा।

उत्तर प्रदेश में लगभग 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो इस नई व्यवस्था से लाभान्वित होंगे।

इस पहल से कर्मचारियों के शोषण को रोकने और उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp ग्रुप से जुड़ें!
Skip Ad