Outsource Employee New Guidelines: 3 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, 7 से 10 तारीख तक मिलेगा वेतन

MP Outsource Employee New Guidelines: सरकार की तरफ से प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के लिए समय-समय पर नए नियम और बदलाव ले जाते रहे हैं ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े , अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारी के लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है , प्रदेश के 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आउटसोर्स कर्मचारी को 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वेतन मिल जाएगा , ऐसा न करने पर प्राइवेट आउटर से एजेंसी पर सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आप सभी की जानकारी के लिए बता दें अगर कर्मचारियों को 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वेतन नहीं मिलेगा तो ऐसे में आउटसोर्स एजेंसी के खिलाफ श्रम विभाग कार्रवाई करेगा। सरकार की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारी के लिए जारी किए गए इस नई गाइडलाइन से प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों और कार्यों में कार्यरत , बिजली कंपनियों व अन्य उपक्रमों में काम करने वाले 3 लाख से आउट अधिक आउटसोर्स कर्मचारी को सीधा फायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने दिए थे गाइडलाइन बनाने के निर्देश

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को नई गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए थे ,

श्रम विभाग को यह निर्देश इसलिए जारी करने पड़े क्योंकि अब तक आउटसोर्स कर्मचारियों को कई एजेंसियों के द्वारा वेतन का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा था। जिसकी वजह से कर्मचारी को काफी सारी समस्याएं होती थी , परिवार के पालन पोषण भी ठीक से नहीं हो पा रहा था।

बिना कारण बताएं कंपनी निकाल देती थी कर्मचारियों को

कुछ आउटसोर्स एजेंसियों के द्वारा कर्मचारियों को बिना किसी कारण बताएं सेवा से निकाल दिया जाता था , ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीते दिनों श्रम मंत्री पहलाद पटेल से इसकी फीडबैक लेकर गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिए थे।

इन एजेंसी को हर महीने 7 तारीख तक देना होगा वेतन

जिन आउटसोर्स एजेंसियों के पास 1000 आउटसोर्स कर्मचारी होंगे , उन्हें महीने की 7 तारीख तक वेतन कर्मचारियों को देना होगा।

इन एजेंसियों को देने होंगे 10 तारीख तक वेतन

जिन प्राइवेट आउटसोर्स एजेंसियों के पास 1000 या उससे अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत और रजिस्टर्ड है , ऐसी कंपनियों को अब कर्मचारियों के बैंक खाते में 10 तारीख तक वेतन भुगतान करना होगा।

शिकायत के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर

प्रदेश में कार्यरत 3 लाख कर्मचारियों के लिए खुशी की बात या है कि अगर कोई एजेंसी गड़बड़ी करती है या सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करती है और समय पर वेतन नहीं देती है तो ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप नंबर 0755-2555582 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं , यह आधिकारिक नंबर विभाग के द्वारा जारी किया गया है।

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