UP Outsourcing Employee Good News: अब आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती में नहीं होगा इंटरव्यू , शासन ने जारी किए दिशा निर्देश

UP Outsourcing Employee Good News: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों और कार्यालय में आउटसोर्स के माध्यम से रखे जा रहे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अब इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होगा , बल्कि अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उनकी एजुकेशनल क्वालीफिकेशन और लिखित परीक्षा आदि के आधार पर किया जाएगा। शासन की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारी के सिलेक्शन से लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आईए जानते हैं क्या है नया अपडेट और नियम।

लिखित रूप में मांगे गए सुझाव

आउटसोर्स कर्मचारी के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर सचिवालय प्रशासन की ओर से पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली बैठक का हवाला देते हुए चार दिन में लिखित रूप से सुझाव मांगे गए हैं।

सेवायोजन पोर्टल से लिए जाएंगे आवेदन

आउटसोर्स के खाली पदों के लिए अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन फार्म प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही सेवायोजन पोर्टल पर लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर परिवहन निगम विभाग में बस कंडक्टर तक का सब नोटिफिकेशन और Online आवेदन सेवायोजन पोर्टल पर होता है।

निम्न आधार पर होगा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन

  • अभ्यर्थी की पारिवारिक आय
  • अभ्यर्थी की आयु
  • लिखित परीक्षा
  • इंटरव्यू
  • स्थानीय स्तर के पद
  • शैक्षणिक योग्यता

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए नहीं होगा इंटरव्यू

यूपी आउटसोर्स कर्मचारी के सिलेक्शन प्रोसेस में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सिलेक्शन में इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होगा , बल्कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा , मेरिट और शैक्षणिक आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा।

वरीयता और चयन प्रक्रिया

  • विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को श्रेणी 3 और 4 के पदों पर वरीयता दी जाएगी।
  • इन पदों पर साक्षात्कार नहीं होगा।

आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भूमिका

  • चयनित कार्मिकों की सूची यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को भेजी जाएगी।
  • अंतिम रूप से चयनित कार्मिकों को एजेंसी प्लेसमेंट लेटर जारी करेगी।

निगम की संरचना

  • मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा।
  • इसमें सचिव, महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव शामिल होंगे।
  • निगम मुख्यालय में एक महानिदेशक, दो कार्यकारी निदेशक, दो जनरल मैनेजर आदि होंगे।
  • शासन, निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय और अन्य संस्थाओं की मॉनीटरिंग कमेटी होगी।

चयन प्रक्रिया और मापदंड

  • चयन 100 अंकों पर आधारित होगा।
  • श्रेणी एक, दो, तीन और चार के लिए शैक्षिक योग्यता और अन्य मापदंड निर्धारित किए गए हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश जारी

  • पहले से सेवा में काम कर रहे लोगों के स्थान पर नए चयन नहीं होंगे।
  • नियमित कार्मिकों के स्थान पर आउटसोर्स कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे।
  • पहले से सेवा में काम कर रहे लोग नियमित रूप से काम करना जारी रखेंगे।

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