
UPSRTC Employee Good News: यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टरों की सीधी भर्ती करने का आदेश दिया है , उत्तर प्रदेश में कार्यरत लाखों रोडवेज कंडक्टर और ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है , इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क एवं परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों के खाली पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी किया है। बता दे कि यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमेशरी ने अलीगढ़ की निधि शर्मा और कई अन्य की अनुकंपा नियुक्ति के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।
कोर्ट ने दिया अनुकंपा नियुक्ति पर सुझाव , नियमों के अनुसार नियुक्तियां
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिया , जिसमें कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्तियां हर साल नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। इससे मृतक आश्रितों का समय पर न्याय मिल सकेगा और निगम में नियमित भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
जानिए क्या थी याचिकाकर्ताओं की मांगें ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए , इतना ही नहीं उन्होंने उन सरकारी आदेशों को रद्द करने की मांग की थी जिनके तहत एक साथ 1165 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अंत में उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रक्रिया से निगम में नियमित भर्तियां नहीं हो रही हैं।
कोर्ट का आया निर्णय
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की सभी मांगों को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि निधि शर्मा ने निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया था।
हालांकि, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क एवं परिवहन निगम (UPSRTC) में चालकों और परिचालकों (कंडक्टरों) की सीधी भर्ती कई सालों से न होने पर चिंता जताई और निर्देश दिया कि यदि पद रिक्त हैं, तो सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश यूपीएसआरटीसी में चालकों और परिचालकों की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
कोर्ट के निर्देश के बाद निगम में नियमित भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है जिससे न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि यात्रियों को भी बेहतर सर्विसेज मिलेंगी।